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बिन्दु क्रमांक 5 कार्यालय के संचालन/ संगठन/ कार्य/ कर्तव्य संबंधी अधिनियमों/ मेनुअलों/ परिपत्रों/ नियमों के संबंध में जानकारी :- ( अ ) संबंधित अधिनियम :- संस्था एवं उसके अधीन कार्यरत विभाग व इकाईयों के सामान्य कामकाज संचालन तथा विशिष्ट कार्यों के संचालन हेतु निम्न अधिनियम संस्था में क्रियान्वित व प्रभावी होकर लागू हैं । 1. म. प्र. समिति पंजीकरण अधिनियम 1973 का क्रमांक 44 । 2. नि:शक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 एवं 1996 । 3. नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 ( राष्ट्रीय स्वपराणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु- नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम- 1999 ( 1999 की संख्या 44 ) 4. भारत सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 । 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 । ( ब ) संबंधित नियम :- यह संस्था सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, कौमी काउन्सिल बराए फरोग- ए- उर्दू जबान भारत सरकार, मदरसा बोर्ड म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग म. प्र. शासन के अधीन विद्यालय व अन्य संस्थाऐं एवं योजनाऐं संचालित करती है । जिसके तहत संबंधित शासकीय विभाग/ मंत्रालय द्वारा संबंधित योजना/ कार्यक्रम क्रियान्वयन/ संचालन हेतु निर्धारित समस्त नियम/ परिनियम/ आदेश/ विधियां संस्था में लागू हैं । 1. संस्था द्वारा संचालित स्पेशल स्कूल एवं मदरसों में प्रवेश हेतु कोई भी पात्र व इच्छुक छात्र- छात्रा प्रवेश ले सकता है या उसके संरक्षक/ अभिभावक द्वारा बालक- बालिका के प्रवेश की इच्छा होने पर संबंधित पालक/ संरक्षक/ अभिभावक द्वारा प्रवेश हेतु संस्था कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, तथा तत्समय प्रवेश हेतु प्रवृत्त नियमों/ पात्रता शर्तों आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 2. संस्था में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं/ पुनर्वासाधीन छात्र- छात्राओं से केवल वैध/ संस्था में प्राधिकृत व सुपरिचित संरक्षक/ अभिभावक ही निदेशक मंडल की संस्तुति उपरांत प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर तयशुदा समय पर भेंट कर सकते हैं । किसी भी अज्ञात व्यक्ति, बालकों की सुरक्षा के लिये संभावित खतरा प्रतीत होने वाले, बालकों के मनोमस्तिष्क के विकास के लिये अवांछित कारण बनने वाले, उनके सुचारू व समुचित प्रशिक्षण में बाधक प्रतीत होने वाले तत्वों का संस्था में व संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों व मदरसों में प्रवेश सर्वथा निषेध है अत: किसी भी छात्र- छात्रा से भेंट या अन्य निरीक्षण आदि कार्यों के लिये प्राधिकृत शासकीय विभागों/ अधिकारियों को छोडकर अन्य शेष जनसामान्य को समुचित पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है । 3. भारत सरकार द्वारा संचालित उर्दू भाषा पत्राचार पाठयक्रम में प्रवेश हेतु समय- समय पर भारत सरकार द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किये जाते हैं जिसमें उपलब्ध सूचनाओं व जानकारियों के अनुसार संस्था में प्रवेश हेतु संपर्क किया जा सकता है । 4. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाऐं व जानकारियां प्राप्त करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है । इसी प्रकार अधिनियम के तहत अपील आवेदन अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 5. राष्ट्रीय स्वपराणता प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु- शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 6. मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता 7. संस्था का पंजीकृत विधान एवं ज्ञापन 8. संस्था की पंजीकृत नियमावली ( स ) 1. संस्था संबंधी विनियम :- शासन द्वारा सांस्थिक क्रियाकलापों के संबंध में लागू समस्त विनियम अन्य समस्त इस प्रकार की संस्थाओं की भांति लागू है । 2. राष्ट्रीय न्यास बोर्ड विनियम, 2001 ( द ) कार्यालय संबंधी मैन्यूअल व परिपुस्तिकाऐं :- 1. राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रकाशित परिपुस्तिका- कुछ मुद्दों पर सूचनाओं की हस्त पुस्तिका । 2. राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रकाशित परिपुस्तिका- वैध संरक्षण/ नैसर्गिक संरक्षण पर हस्त पुस्तिका । 3. भारत सरकार द्वारा प्रकाशित परिपुस्तिका - नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण की योजनायें । 4. राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रकाशित परिपुस्तिका- मानसिक अवमंदता । 5. राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रकाशित परिपुस्तिका- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,नियम,विनियम,अधिसूचनाऐं एवं आदेश 6. राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रकाशित परिपुस्तिका- केयर गिवर्स के लिये प्रशिक्षण । 7. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा प्रकाशित परिपुस्तिका- परिवार नियोजन । 8. यू. एन. स्टेटिस्ट्रियल इंस्टीटयूट फॉर एशिया एंड द पेस्फिक तथा सांख्यिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संरचित व विकसित पाठयक्रम सामग्री । 9. राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रकाशित परिपुस्तिका- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 ( 1999 की संख्या- 4 ) नियम एवं विनियम, 2001 । ( इ ) अधिसूचना/ आदेश/ परिपत्र :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 03 अगस्त 2001 ।
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